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झांसी आबादी वाले क्षेत्रों मैं न लगाएं प्रतीवंधीत दुकानें जिला अधिकारी झांसी

झाँसी
आबादी वाले क्षेत्र में प्रतिबंधित धार्मिक स्थलों पर बिक्री, चिंहिट स्थान पर दुकान लगाने के निर्देश दिए हैं
नामांकित अविनाश मंडल कुमार ने कहा कि दीपावली उत्सव को लेकर व्यापारी एवं सुपरमार्केट की दुकान से अपील करते हुए कहा गया है कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार स्टॉक की बिक्री करें। दुकान वाला विक्रेता सलेम नहीं। ऐसी दुकान के विरुद्ध यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक होगी।
अंधविश्वासी अविनाश कुमार ने कहा कि गाइड लाइन के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा संचालित किए गए स्थानों पर ही गोदामों का मूल्यांकन किया जाए और वहां पर लकड़ी के घास फूस या प्लास्टिक के टुकड़े से बने किसी भी दशा में टीन के ढांचे या पक्के निर्माण किए जाएं। नहीं ढूंढेगा. उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित/अस्थायी बिल्डरों के अवशेष जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यूडस स्कूल में, हंसारी क्षेत्र में हंसारी सारंद्रा नगर हनुमान मंदिर के पास, राजगढ़ क्षेत्र में राजगढ़ हनुमान मंदिर के पास और बिजौली क्षेत्र में बिजौली ग्राम सांयर चौक के पास तीन दिवसीय भव्य मंदिर के पास स्थापित उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा प्लॉट की परमिशन नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से लाइसेंस दिया जा रहा है, पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर लाइसेंस दिया जा रहा है। कोई भी पटाखा विक्रेता बिना सामान के स्टॉक में नहीं रहेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सुपरमार्केट विक्रेता एवं व्यापार मंडल के लोग अन्य लोगों से भी संपर्क करें ताकि जिले में उत्सव उत्सव मनाया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गली, आबादी वाली सड़क, बाजार, रेहड़ी पर स्थापित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सामान्य में होगी। रेटिंग में बताया गया है कि कोई भी रिजर्व बैंक की दुकान में हेलोजन वाली लाइट नहीं लगाई जाएगी। एवं दो अवशेषों के बीच लगभग 3 से 4 मीटर का फ़ासला रहता है। बिक्री करने वाला व्यापारी अगर दुकान बंद करके जाता है तो उससे पहले वह प्रत्येक दशा में दुकान की जांच कर ले कि मोमबत्ती या दीपक तो जला नहीं जाता है और साथ ही लाइट भी बंद करके चला जाता है।
फ़ेस्टिवल ने आगामी त्योहारों की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि जिस स्थान का लाइसेंस उसी स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह अंकित किया गया है उस स्थान पर ही लाइसेंसधारी के रूप में अपनी पुरास्थल की बिक्री करें। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में किसी भी दशा में किसी अन्य स्थान पर विक्रय लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसी कोई शिकायत रिमाइंड में है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई रिमाइंड में रखी जाएगी। स्टालिन ने कहा कि हमारी सुप्रीम सोसाइटी की कंपनी और सभी बिल्डर्स की बिक्री करने वाली यह भी सुनिश्चित कर लें कि दुकान के पास पानी की बाल्टी और रेत से भरी बाल्टी हर स्थिति में उपलब्ध हो। जिले में ओवर रेटिंग्स आतिशबाजी की बिक्री किसी भी स्थिति में ना की जाए। सामुहिक अभिलेख अव्यवस्थित ना हो और ना ही यातायात बाधित हो हर दशा में देखा जाए।
बिल्डर्स के विक्रेता अपनी मूल लाइसेंस की छाया प्रति एडोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा प्रमाण पत्र सुनिश्चित करें और बिल्डर एवं सुपरमार्केट लाइसेंस वाले विक्रेता अपने मूल लाइसेंस की छाया प्रति अपनी लाइसेंस राशि पर भी चित्र लें ताकि सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुकान सही है।
प्रदीप यादव दादा पत्रकार बबीना झांसी

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